: खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर खनिज विभाग की लगातर कार्यवाही जारी।
Sun, Jun 30, 2024
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता जिला सिंगरौली (म.प्र.) के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सृजन वर्मा (आई.ए.एस), जिला खनिज अधिकारी ए. के. राय के मार्गदर्शन में दिनांक 29/06/2024 को खनिज विभाग में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला, चौकी प्रभारी शासन *संदीप नामदेव, खनिज सर्वेयर मुनेन्द्र सिंह के साथ खनिज एवं पुलिस अमले द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान ग्राम- हर्रहवा (पटवारी भवन के सामने शासकीय भूमि पर) खनिज रेत मात्रा 75 घ.मी. का अनाधिकृत रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया।
मौका जॉच के दौरान किसी भी व्यक्ति/फर्म के द्वारा खनिज रेत भण्डारण सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर लावारित रूप से सम्पूर्ण खनिज रेत मात्रा 75 घ.मी. जप्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 100000.00 (शब्दों में: एक लाख रू. मात्र) है।
अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध खनिज नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
सासन पुलिस पर भी उठ रहे निशानियां सवाल।
अब ऐसे में देखा जाए तो सासन पुलिस के नाक के नीचे ग्राम हर्रहवा में 75 घन मीटर जहां अवैध रेत का भंडारण किया गया था और सासन पुलिस को भनक तक नहीं, कहीं ना कहीं सासन पुलिस पर भी उठ रहे निशानियां सवाल।
उक्त कार्यवाही में : सहायक उपनिरीक्षक संतोष साकेत, प्रधान आरक्षक मोहम्मद कौशर, फूल सिंह एवं देवेन्द्र सिंह, तथा सैनिक कृष्ण कुमार योगी, रामसिया पटेल की भूमिका सराहनीस रही ।
: निजी विद्यालयों की जांच प्रतिवेदन 30 जून तक प्रस्तुत करें
Fri, Jun 28, 2024
सागरI कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार अशासकीय/ निजी विद्यालयों के द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट International Standard Book Number (ISBN) पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, इस बिन्दु पर 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर जांच पूर्ण करने, विद्यालयों का चिन्हांकन करने एवं संबंधित विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही या अनियमितताएं की गई है। अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरूद्ध नियमाकूल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, उक्त प्रतिवदेन आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए है।
जिलांतर्गत अशासकीय / निजी विद्यालयों की जांच कर प्रतिवेदन शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की Email Id-
sagar.rmsa@gmail.com
भेजते हुए, 01 प्रमाणित प्रति 30 जून तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने को कहा गया।
: शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और अभद्र व्यवहार करने पर शिक्षक निलंबित
Fri, Jun 28, 2024
सागर I प्राथमिक शाला जमनापुर परासिया, देवरी सागर में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रामलाल अहिरवार शराब के नशे में स्कूल पहुँचने और छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने निलंबित किया गया है। प्रिंट एवं सोशल मीडिया सागर के आज के संस्करण में खबर प्रकाशित हुई, कि शास. प्राथमिक शाला जमनापुर परासिया, विकास खण्ड देवरी जिला सागर में पदस्थ रामलाल अहिरवार, प्राथमिक शिक्षक, शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचकर छात्रों एवं अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। संस्था के छात्रों के बैंगो पर लौटने लगा। शिक्षक की हरकतें देखकर संस्था के बच्चे सहम गये। शिक्षक की हरकतों की खबर लगते ही छात्र अभिभावक भी संस्था में पहुंच गये। अभिभावको द्वारा बात करने पर शिक्षक नशे की हालत में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। शिक्षक द्वारा शराब के नशे में बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। शिक्षक की उक्त हरकते, अखबार में भी स्पष्ट दिख रही है।
शिक्षक अहिरवार का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण, शिक्षकीय गरिमा, के प्रतिकूल, विभाग एवं जिले की छवि धूमिल की जाना परिलक्षित होने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लघन है।
म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के तहत श्री रामलाल अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं। मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाहगढ जिला सागर नियत किया गया है। शिक्षक रामलाल अहिरवार को, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी की भी दर्ज कराई जा रही है।