: नए कानून के तहत जिले के 32 थानों में आज जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
Mon, Jul 1, 2024
सागर
I देश के कानून में कुछ बदलाव किए हैं 1 जुलाई को तीन नए कानून गृह मंत्रालय द्वारा लागू किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जो नए कानून जारी किए गए हैं वह भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो की पूर्व के क्रमशः भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानून का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को त्वरित न्याय दिलाना है। जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु सागर पुलिस के समस्त अधिकारी,कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें तथा आमजन को भी इस संबंध में जागरूक करें, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस अधीक्षक बीना डॉ. संजीव कुमार एवं अति पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने सागर जिले के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर नए कानून के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी। पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कही पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई -एफआईआर का भी प्रावधान है ।
नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि, कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने उन्हें नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया।
साथ ही आमजन को भी इसका ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते हुए सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एंव आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और उन्हें वे किसी भी प्रकार से भ्रमित न रहे। इसी क्रम में जनता को जागरूक करने हेतु 1 जुलाई से जन जागरूकता शिविर का आयोजन जिले की समस्त थाने एवं चौकी स्तर पर भी किया जा रहा है जिसमें गणमान्य नागरिकों को युवाओं को रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को आमंत्रित किया जाएगा। एनसीईआरटी के मोबाइल एप पर भी कानून की तुलनात्मक टेबल उपलब्ध कराई गई है।
: लाखा बंजारा झील में घूमने के लिए अब मोटर एवं पेडल वोट उपलब्ध
Mon, Jul 1, 2024
सागर I सागर वासियों की भावनाओं से जुड़ी लाखा बंजारा झील में जहां सौंदर्यकरण का कार्य किया गया। वहीं अब इसमें शहरवासियों को झील में घूमने के लिए मोटर एवं पेडल वोट उपलब्ध कराई गई है ।
आज संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, कलेक्टर दीपक आर्य, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री ने आज लाखा बंजारा झील में मोटर वोट का आनंद लिया एवं झील में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि लाखा बंजारा झील में पर्याप्त पानी आते ही क्रूज भी प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार संजय ड्राइव पर क्रूज वाले स्थान पर सर्व सुविधा युक्त बात अनुकूलित रेस्टोरेंट भी शुरू किया गया है। उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि आप सभी इस सुविधा का लाभ अवश्य लें ।
संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, कलेक्टर दीपक आर्य एवं नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री ने लाखा बंजारा झील पहुंचकर मोटर वोट में पूरी सुरक्षा कवच के साथ तैनात होकर संपूर्ण झील का निरीक्षण किया एवं मोटर वोट का आनंद भी लिया ।
संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह सागर जिलेवासियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इससे शहरवासी अब पूरी झील का आनंद ले सकेंगे। नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री ने बताया कि मोटर एवं पैदल वोट में घूमने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है जिसको शुल्क देने के पश्चात आप इस वोट का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि वोट में बैठने से पहले सभी को सुरक्षा जैकेट धारण करना होगी उसी के पश्चात लाखा बंजारा झील का आनंद ले ।
: खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर खनिज विभाग की लगातर कार्यवाही जारी।
Sun, Jun 30, 2024
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता जिला सिंगरौली (म.प्र.) के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सृजन वर्मा (आई.ए.एस), जिला खनिज अधिकारी ए. के. राय के मार्गदर्शन में दिनांक 29/06/2024 को खनिज विभाग में पदस्थ सहायक खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला, चौकी प्रभारी शासन *संदीप नामदेव, खनिज सर्वेयर मुनेन्द्र सिंह के साथ खनिज एवं पुलिस अमले द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान ग्राम- हर्रहवा (पटवारी भवन के सामने शासकीय भूमि पर) खनिज रेत मात्रा 75 घ.मी. का अनाधिकृत रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया।
मौका जॉच के दौरान किसी भी व्यक्ति/फर्म के द्वारा खनिज रेत भण्डारण सम्बन्धित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर लावारित रूप से सम्पूर्ण खनिज रेत मात्रा 75 घ.मी. जप्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 100000.00 (शब्दों में: एक लाख रू. मात्र) है।
अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध खनिज नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्यवाही हेतु कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
सासन पुलिस पर भी उठ रहे निशानियां सवाल।
अब ऐसे में देखा जाए तो सासन पुलिस के नाक के नीचे ग्राम हर्रहवा में 75 घन मीटर जहां अवैध रेत का भंडारण किया गया था और सासन पुलिस को भनक तक नहीं, कहीं ना कहीं सासन पुलिस पर भी उठ रहे निशानियां सवाल।
उक्त कार्यवाही में : सहायक उपनिरीक्षक संतोष साकेत, प्रधान आरक्षक मोहम्मद कौशर, फूल सिंह एवं देवेन्द्र सिंह, तथा सैनिक कृष्ण कुमार योगी, रामसिया पटेल की भूमिका सराहनीस रही ।