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जिले में भूजल स्तर मे लगातार गिरावट होने से नलकुप का अबैध खनन : चौकी निवार थाना माधवनगर के व्दारा प्रतिबंध के बाबजूद भी बोर करने बालों पर की कार्यवाही

पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी

Sat, Apr 25, 2026

चौकी निवार थाना माधवनगर के व्दारा प्रतिबंध के बाबजूद भी बोर करने बालों पर की कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले में भूजल स्तर मे लगातार गिरावट होने से नलकुप का अबैध खनन करने वाले करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके पालन में पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ, संतोष डेहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी माधवनगर संजय दुबे के नेतृत्व चौकी निवार प्रभारी अंजनी मिश्रा द्वारा ग्राम पहाडी निवार मे नलकुप का अबैध खनन करने वाले को दिनांक 24/04/2026 को जरिये मुखबिर के सुचना मिली कि ग्राम पहाडी निवार मे बिना अनुमति के बोर मशीन से नलकुप खनन हो रहा है इस सुचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के मौके पर पहुँचा तो देखा कि एक अशोक लीलैंड कंपनी का नीले रंग का ट्रक जिसका नम्बर TS 12 EE 2289 से बोर मशीन लगाकर खनन कर रहा है पता किया तो बताया कि ललित चौबे अपने मकान के पीछे भुमि मे बोर करने हेतु वाहन चालक हरिप्रसाद मालगाम को मय बोर मशीन ट्रक बोरिंग को खनन हेतु लाया गया है जो श्रीमान कलेक्टर जिला मजिस्टेट जिला कटनी के आदेश क्र 1/907776 /पेयजल /राहत /2026/ कटनी /दिनाँक 25/03/2026 के पालन मे कटनी जिले मे से भूजल स्तर मे लगातार गिरावट होने पेय जल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 09 की शक्तियो के आदेश के पालन मे जिला कटनी के समस्त तहसीलो में पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू किया गया जो उक्त आदेश का उलधन करते हुये वाहन क्र .TS 12 EE 2289 मय बोरिंग मशीन का चालक हरिप्रसाद मलगाम पिता प्रीतम सिंह 30 साल निवासी ग्राम पिंडरई थाना बीजाडांडी मंडला का नलकुप का खनन करते पाये जाने पर धारा 94 बी एन एस एस का नोटिस देकर अनुमति के सम्बध में पुछा गया जो कोई अनिमति होना नही बताया मौके पर हरिप्रसाद मलगाम के कब्जे से अशोक लीलैंड कंपनी का नीले रंग का ट्रक बोर मशीन सहित जिसका नम्बर TS 12 EE 2289 को जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया आरोपी ललित चौबे पिता निवासी पहाडी निवार थाना माधवनगर व हरिप्रसाद मलगाम पिता प्रीतम सिंह 30 साल निवासी पिंडरई थाना बीजाडांडी मंडला का कृत्य धारा 223, 3(5) बी एन एस एव म प्र पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 का पाये जाने से आरोपी ललित चौबे व हरिप्रसाद मलगाम को धारा 35 (3) बी एन एस एस का नोटिस दिया गया अपराध पजीब्ध कर विवेचना मे लिया गया।

भूमिका – इस सम्पूर्ण कार्यवाही चौकी प्रभारी निवार अंजनी मिश्रा , प्र.आर. गौरव सेन , आरक्षक अरविंद, वकील यादव की मुख्य भूमिका रही

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