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खनिज माफियाओं पर कार्रवाई: रेत के अवैध परिवहन में लिप्त तीन भारी वाहन जब्त

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कटनी। जिले में अवैध खनिज परिवहन : खनिज माफियाओं पर कार्रवाई: रेत के अवैध परिवहन में लिप्त तीन भारी वाहन जब्त

पवन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ कटनी

Sat, Jun 6, 2026

🔳खनिज माफियाओं पर कार्रवाई: रेत के अवैध परिवहन में लिप्त तीन भारी वाहन जब्त

🔳कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई,ओवरलोड और ईटीपी में गड़बड़ी मिली*

🔳कटनी। जिले में अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान में रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो डंपर और एक हाइवा वाहन पकड़े गए। जांच में ई-ट्रांजिट पास (ईटीपी) में दर्ज मात्रा से अधिक खनिज परिवहन किए जाने की पुष्टि होने पर तीनों वाहनों को तत्काल जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

उप संचालक खनिज श्री रत्नेश दीक्षित ने बताया कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार आकस्मिक निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीती रात विभिन्न मार्गों पर की गई जांच के दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर उनके ई-ट्रांजिट पास और वास्तविक खनिज भार का सत्यापन किया गया।

जांच में पाया गया कि वाहनों में लदी रेत की मात्रा और ईटीपी में दर्ज मात्रा के बीच गंभीर विसंगति है। निर्धारित सीमा से अधिक खनिज परिवहन किए जाने पर खनिज अमले ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को जब्त कर लिया।

जोहिला में हुई कार्रवाई,एनकेजे थाने में खड़े कराए गए वाहन

कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए वाहनों में हाइवा क्रमांक सी जी-04- पी बी-6082 तथा डंपर क्रमांक एमपी-21-जी-0686 और एम पी-21-एच-0720 शामिल हैं। तीनों वाहन ग्राम जोहिला क्षेत्र से पकड़े गए, जिन्हें जब्त कर पुलिस थाना एनकेजे की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है।

कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत होंगे प्रकरण

जब्त वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियमों के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सभी मामलों को अग्रिम सुनवाई एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अवैध खनिज कारोबार पर 'जीरो टॉलरेंस'

अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन, ओवरलोडिंग तथा राजस्व को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त और निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

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