: जिले में प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरवेल करते दो मशीनें जप्त
Sat, May 10, 2025
बैतूल 10 मई 2025 मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद बैतूल जिले में अवैध रूप से नलकूप खनन का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम शाहपुर डॉ.अभिजीत सिंह को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम धरमपुर में एक खेत में रात के समय अवैध बोरिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। एसडीएम शाहपुर के निर्देश पर नायब तहसीलदार चोपना श्री प्रेमसिंग दीवान ने किसान राकेश डे के खेत में बिना अनुमति के बोर खनन करते हुए दो बोरिंग मशीन जप्त की और थाना चोपना ले जाकर एफआईआर कराई है।कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 1 अप्रैल 2025 से निजी नवीन नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इसी आदेश का उल्लंघन करते हुए 8 मई को रात्रि लगभग 1 बजे राकेश डे पिता निमाई डे, निवासी ग्राम धरमपुर के खेत में दो बोरिंग मशीनें खड़ी पाई गईं। जांच के दौरान मशीनों के नंबर क्रमशः एमएच 27 डीएल 0892 एवं एमएच 27 बीएक्स 9255 पाए गए। दोनों मशीनों के मालिक जावेद कुरैशी, निवासी अमरावती महाराष्ट्र बताए गए हैं। मशीनों का संचालन प्रकाश श्रीवास पिता मनोहर श्रीवास निवासी बैतूल द्वारा किया जा रहा था। तहसीलदार द्वारा मौके पर पंचनामा एवं जप्ती कार्यवाही की गई तथा दोनों मशीनों को जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम के उल्लंघन के चलते बोरिंग मशीन एजेंट प्रकाश श्रीवास के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस की धारा 223 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
: भीमपुर जनपद पंचायत में पेसा मोबिलाइज़रों का मानदेय भुगतान न होने पर सामूहिक अवकाश
Fri, May 9, 2025
भीमपुर जनपद पंचायत, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में पेसा मोबिलाइज़रों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। पेसा मोबिलाइज़रों का आरोप है कि उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी गंभीर हो गई है।ब्लॉक अध्यक्ष पेसा मोबिलाइज़र संघ ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि उनके मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन से जनवरी, फरवरी और मार्च का मानदेय जिला पंचायत में भुगतान किया जा चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है।पेसा मोबिलाइज़रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो वे आज दिनांक 09/05/2025 से मानदेय प्राप्त होने तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस गंभीर परिस्थिति में, पेसा मोबिलाइज़रों ने सामूहिक अवकाश लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।*मुख्य मांगें:*- जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मानदेय जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।
- भविष्य में मानदेय का भुगतान समय पर किया जाए।*पेसा मोबिलाइज़रों का कहना है कि:*"हम शासन की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमारे मानदेय की अनदेखी करना उचित नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामूहिक अवकाश का अनुरोध स्वीकार करें।शिवदीन धुर्वे, रितेश बाकोरिया, अर्जुन पंद्राम, मुकेश विश्वकर्मा,संजय धुर्वे, सीमा वरकड़े, किरण यादव, मंगू उईके, विनोद सलामें, सुंदरलाल उईके ,अलकेश दहीकर ,लवकेश उईके ,,अंजू काकोड़िया श्वेता उईके, अन्नू परतें,रीना उईके,बुधिया धुर्वे,अंजू नरै,निशा काकोडीया, सीताराम पांसे, शेख आबिद, ओमस्वरूप गोहे , शर्मिला पंद्राम,रामबाई वरकड़े,संगीता बारस्कर,पिंकी सलामे , स्वाती मालवीय दिनेश उईके,रमेश,अनीता काकोडीया,दिनेश भलावी, सुगंती मावस्कर आदि शामिल थे,
: अवैध नलकूप खनन पर प्रशासन की कड़ी कार्यवाही
Sun, May 4, 2025
बैतूल 04 मई 2025/जिले में अवैध नलकूप खनन पर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार चिचोली विकासखंड के ग्राम चूना गोसाई में शनिवार देर रात्रि 12:30 बजे संयुक्त कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसीलदार चिचोली तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एसडीओ द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम चूना गोसाई के समीप स्थित ग्राम ठुमका रैयत में खेत में एक बोरिंग मशीन अवैध रूप से खड़ी पाई गई। मशीन के संचालन संबंधी कोई वैध अनुमति दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए। पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत अवैध खनन को गंभीर अपराध मानते हुए तहसीलदार शाहपुर द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए मशीन को जप्त कर लिया गया और उसे बीजादेही थाना की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।