Thu 25 Jun 2026

ब्रेकिंग

गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भंवरपुर में

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमल मौर्य ने "सेफ क्लिक 2.0" अभियान के तहत किया जागरूक

सतना जिले के कोटर निवासी रिटायर्ड शिक्षक कौशलेंद पांडे के छोटे पुत्र प्रदीप कुमार पांडे ने मध्य कर्मचारी चयन आयोग एमपीपी

जिले के नगरपालिकाओं एवं पंचायतों में एल्डरमैन नियुक्त

ट्रेड सर्टिफिकेट में अंकित शोरूम की स्थान से अलग स्थान पर शोरूम संचालन करते पाए जाने पर होगी वाहनों की जप्ती

सुचना

एमपी न्यूज लाइव मीडिया ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता

MP न्यूज लाइव मासिक अखबार एवं सेटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल सेटेलाइट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध :- Play on tv , DTH Live, Ebaba, CNN, PLAYON, AMAZON FIRE STICK, JIO AIR FIBRE

: जिले में प्रतिबंध के बावजूद अवैध बोरवेल करते दो मशीनें जप्त

admin

Sat, May 10, 2025
बैतूल 10 मई 2025 मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद बैतूल जिले में अवैध रूप से नलकूप खनन का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम शाहपुर डॉ.अभिजीत सिंह को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम धरमपुर में एक खेत में रात के समय अवैध बोरिंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। एसडीएम शाहपुर के निर्देश पर नायब तहसीलदार चोपना श्री प्रेमसिंग दीवान ने किसान राकेश डे के खेत में बिना अनुमति के बोर खनन करते हुए दो बोरिंग मशीन जप्त की और थाना चोपना ले जाकर एफआईआर कराई है। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 1 अप्रैल 2025 से निजी नवीन नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इसी आदेश का उल्लंघन करते हुए 8 मई को रात्रि लगभग 1 बजे राकेश डे पिता निमाई डे, निवासी ग्राम धरमपुर के खेत में दो बोरिंग मशीनें खड़ी पाई गईं। जांच के दौरान मशीनों के नंबर क्रमशः एमएच 27 डीएल 0892 एवं एमएच 27 बीएक्स 9255 पाए गए। दोनों मशीनों के मालिक जावेद कुरैशी, निवासी अमरावती महाराष्ट्र बताए गए हैं। मशीनों का संचालन प्रकाश श्रीवास पिता मनोहर श्रीवास निवासी बैतूल द्वारा किया जा रहा था। तहसीलदार द्वारा मौके पर पंचनामा एवं जप्ती कार्यवाही की गई तथा दोनों मशीनों को जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम के उल्लंघन के चलते बोरिंग मशीन एजेंट प्रकाश श्रीवास के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस की धारा 223 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन