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ट्रेड सर्टिफिकेट में अंकित शोरूम की स्थान से अलग स्थान पर शोरूम संचालन करते पाए जाने पर होगी वाहनों की जप्ती

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महासमुंद -वाहन विक्रेता शोरूम वालो के लिए परिवहन विभाग का निर्देश : ट्रेड सर्टिफिकेट में अंकित शोरूम की स्थान से अलग स्थान पर शोरूम संचालन करते पाए जाने पर होगी वाहनों की जप्ती

फिरोज खान संभाग प्रमुख रायपुर

Thu, Jun 25, 2026

ट्रेड सर्टिफिकेट के संबंध में परिवहन विभाग का निर्देश

ट्रेड सर्टिफिकेट में अंकित शोरूम की स्थान से अलग स्थान पर शोरूम संचालन करते पाए जाने पर होगी वाहनों की जप्ती

महासमुंद -केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 33 से नियम 46 के तहत ट्रेड जारी करने एवं उपयोग करने के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने बताया कि नियम 35 (1) के तहत प्रारूप 17 में Trade certificate (व्यापार प्रमाण पत्र) जारी किया जाता है। जिसमे स्पष्ट रूप से शोरुम का पता अंकित होता है। निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान में शोरुम का संचालन करते पाये जाने की स्थिति में वाहनों की जप्ती एवं ट्रेड सर्टिफिकेट की निलंबन की कार्यवाही।

अतः अन्यत्र स्थान पर बिना Trade certificate (व्यापार प्रमाण पत्र) के वाहन विक्रय नहीं किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा संबंधित डीलर के Trade certificate (व्यापार प्रमाण पत्र) निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

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