Thu 23 Apr 2026

ब्रेकिंग

“खबर का असर: दामजीपुरा में बिजली बहाली के लिए विभाग सक्रिय

कटनी - भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में पहला कदम, भगवान चित्रगुप्त मंदिर हेतु भूमि पूजन संपन्न

जिला कलेक्टर महासमुंद विनय कुमार लंगेह को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से नोटिस ज़ारी

बिजली संकट चरम पर: रात-रात भर अंधेरे में गांव, भीषण गर्मी से बेहाल जनजीवन

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सोनवणे ने जारी किए आदेश

सुचना

एमपी न्यूज लाइव मीडिया ग्रुप आपका हार्दिक स्वागत करता

MP न्यूज लाइव, सेटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल सेटेलाइट एवं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध :- Play on tv , DTH Live, Ebaba, CNN, PLAYON, AMAZON FIRE STICK, JIO AIR FIBRE

: सागर : जिले से बाहर गेहूं भूसा निर्यात प्रतिबंधित

admin

Mon, Apr 22, 2024
सागर I जिले में पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंका है। जिले में पशुपालकों के पास लगभग 11.55 लाख गौवंशीय, भैंसवंशीय एंव अन्य पशु है। जिले में भूसा की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं संग्रहण को दृष्टिगत रखते हुए भूसा, चारा, ज्वार एवं धान के डंठल को जिले से बाहर निर्यात करने हेतु प्रतिबंधित किये जाने की आवश्यकता है। कलेक्टर दीपक आर्य के आदेशानुसार एवं म.प्र. पशु चारा निर्यात नियंत्रण आदेश नियम में निहित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुओं के आहार में आने वाले केवल गेहूं- भूसा को प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात करने एवं गेहूं भूसा का उद्द्योग एवं ईंट भट्टों में जलाने के लिए उपयोग को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 जून 2024 तक के लिए प्रतिबंधित किया है। उपरोक्तानुसार गेहूं भूसा को कोई भी कृषक, व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव, मोटर, ट्रक, बैलगाडी एवं रेल्वे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगें। यह आदेश केवल गेहूं भूसा निर्यात करने पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। चना, मसूर, तेवडा आदि का भूसा तथा ज्वार एवं धान के डंठल के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन