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: डायवर्सन शुल्क जमा न करने वालों पर कुर्की की कार्रवाई की जाए

admin

Fri, Nov 8, 2024

ज्योति शर्मा/सागर । राजस्व अधिकारियों की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी सभी नियमों का पालन कर न्यायालयीन आदेश जारी करें, डायवर्सन शुल्क जमा न करने वालों पर कुर्की की कार्रवाई की जाए, सभी राजस्व अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहकर कार्यों को समय सीमा में निराकरण करें एवं ग्रामों में समस्या निवारण शिविर लगाए साथ ही कार्यों में लापरवाही करने वाले पटवारी, रीडर को निलंबित करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी नायब तहसीलदार, रीडर, पीठासीन अधिकारी, पटवारी मौजूद थे।

कलेक्टर संदीप जी आर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने मुख्यालयों पर रहे और समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम, तहसीलदार पटवारी के साथ ग्रामों में जाकर समस्या निवारण शिविर लगाएं जिसमें समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ न्यायालय प्रकरणों का भी निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जो पटवारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहते है और अपने कार्यों के प्रति लापरवाह है उनको तत्काल निलंबित करें। उन्होंने कहा कि सीमांकन का कार्य टीएसएम मशीन से समय सीमा में कराएं। उन्होंने कहा कि सभी तहसील कार्यालय में टीएसएम मशीन उपलब्ध हो और सभी पटवारी को इसका प्रशिक्षण हो जिससे कि वह मशीन के माध्यम से सीमांकन का कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि नामांकन, बंटवारा भी समय सीमा में किया जावे। विवादित सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा में राजस्व अधिकारी मौके पर उपस्थित होकर आवेदक को बुलाकर निराकरण कराए।

कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देश दिए की राजस्व वसूली के लिए शिविर लगे और राजस्व वसूली के देनदारों की सूची बनाएं और बड़े देनदारों के नाम सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि राजस्व जमा न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ रिकवरी एवं उनकी कुर्की करें। उन्होंने कहा कि सभी राज्य अधिकारी ग्रामों में जाकर ग्राम चौपाल लगाएं और समस्याओं का मौके पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन मौके पर जाकर करें और और भूमि आवंटन के प्रकरणों का निराकरण करें।

कलेक्टर संदीप जी आर ने कहां कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जावे कोई भी प्रकरण आरबीसी 6-4 का लंबित नहीं रहना चाहिए।

कलेक्टर संदीप जी आर ने जिले के एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वह कैंप कोर्ट अर्थात न्यायालय आपके द्वार के माध्यम से प्रकरणों को हल करेंगे। कैंप कोर्ट के माध्यम से गांव गांव शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में सेगमेंट कार्यक्रम के अनुसार भ्रमण नहीं किया जा रहा है। उनके मासिक भ्रमण कार्यक्रम प्राप्त नहीं हो रहे हैं न ही भ्रमण उपरांत भ्रमण डायरी प्रस्तुत की जा रही है।
जन सुविधा एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हेतु न्यायालय एवं शिविर का कार्यक्रम तैयार कर आदेश के साथ संलग्न किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जनपद स्तरीय अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे तथा प्राप्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण संबंधित प्रकरणों में सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
 उपरोक्त कैंप न्यायालय/शिविर व्यवस्थित रूप से आयोजित हो इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उत्तरदायी होंगे। सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रति माह की 25 तारीख तक आगामी माह का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा भ्रमण उपरांत अगले माह की 5 तारीख को भ्रमण डायरी प्रस्तुत करें।

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