फुलौत: आज से देश भर नया कानून लागू हो गया। नए कानून के लागू होने के बाद राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारी कानून को लेकर लोगों में जागरूकता फ़ैलाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में फुलौत थाना में पुलिस ने आम लोगों के साथ बैठक कर उन्हें नए कानून की जानकारी दी। बैठक के दौरान फुलौत थाना प्रभारी शिशुपाल रामदास ने आम लोगों के बीच नए कानून के बारे में विस्तार से बताया। बता दें कि नए कानून के तहत एफआइआर से फैसला सुनाने तक का समय सीमा तय किया गया है।
इससे लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी और बेवजह कोर्ट और थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक नए कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। नए कानून में बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 की जगह धारा 63 होगी। सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।
वही बैठक में मौजूद थाना अध्यक्ष शिशुपाल रामदास, अरुण सिंह जिला परिषद अनिकेत कुमार मेहता मुखिया बबलू ऋषि देव मुखिया विनोद कुमार भारती सरपंच सुभाष यादव लालू यादव माजरी इमाम तूफानी यादव पूर्व मुखिया गणेश पंडित मुखिया शेखर कुमार पूर्व मुखिया विद्यानंद पासवान आदि अन्य मौजूद थे।