छिंदवाड़ा- राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में जिले के नगरीय निकायों में खुले में और बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुये पशु मांस व मछली का विक्रय करने वालों के विरूध्द अभियान के रूप में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, अतिरिक्त कलेक्टर के.सी.बोपचे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, एसडीएम सुधीर कुमार जैन, आयुक्त नगरपालिक निगम राहुल सिंह राजपूत, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण आर.एस.बाथम, जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री पुष्प ने निर्देश दिये कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों के विरूध्द कार्यवाही करें जो अवैध अथवा नियम विरूध्द बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुये पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं। इसमें नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्थानीय पुलिस प्रशासन और पशु चिकित्सा अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा आपसी समन्वय व सामंजस्य बनाकर कार्यवाही करें। पहले संबंधित विक्रेताओं को समझाईश दें और इसके बाद भी यदि वे नियम विरूध्द पशु मांस अथवा मछली का विक्रय करें तो उनके विरूध्द नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने छिंदवाड़ा नगर सहित अन्य सभी नगरीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
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